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ATM से कटे-फटे नोट निकलें तो क्या करना होगा? गले और जले नोट पर RBI का नियम जान लीजिए 

ATM से कटे-फटे नोट निकलें तो क्या करना होगा? गले और जले नोट पर RBI का नियम जान लीजिए 

RBI ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए नियम स्पष्ट किए हैं. अब कटे-फटे नोटों को चिपकाने और इन्हें चोरी-छुपे चलाने के बजाय आरबीआई के नियम के तहत इन्हें बदलकर नए नोट ले सकते हैं. 

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आरबीआई के अनुसार जिस बैंक के एटीएम से कटे-फटे नोट निकलें हैं उस बैंक को बदलना होगा. आरबीआई के अनुसार जिस बैंक के एटीएम से कटे-फटे नोट निकलें हैं उस बैंक को बदलना होगा.

एटीएम (ATM) में पैसे निकालने में अगर आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं और कोई बैंक बदलने से इनकार करता है या बदलने के एवज में फीस मांगता है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं. आरबीआई नियमों के अनुसार जिस बैंक के एटीएम से कटे-फटे नोट निकलें हैं उस बैंक को बदलना होगा. जबकि, ऐसे नोट आरबीआई के केंद्रों पर भी बदला जा सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए नियम स्पष्ट किए हैं और अब तक टीवी एडवर्टाइजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. तो अब कटे-फटे नोटों को चिपकाने और इन्हें चोरी-छुपे चलाने के बजाय आरबीआई के नियम के तहत इन्हें बदलकर नए नोट ले सकते हैं.  

मिनटों में बदल जाएंगे कटे-फटे नोट 

अगर आपको एटीएम से कटे-फटे नोट मिले हैं तो घबराएं नहीं. आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं. RBI का नियम कहता है कि अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता. Banks में जाकर नोट बदलने की प्रक्रिया लंबी नहीं बल्कि मिनटों में ये काम हो जाता है. इसका तरीका भी बिल्कुल आसान है. 

  1. सबसे पहले आपको जिस एटीएम मशीन से कटे-फटे नोट निकलें हैं आप नोटों को उस बैंक में लेकर जाइये.
  2. एप्लीकेशन लिखिए, जिसमें नोट निकालने की तारीख, दिन और समय का जिक्र करिए.
  3. इसके साथ ही जिस एटीएम से नोट निकले हैं उसकी लोकेशन और बैंक का नाम भी दर्ज करिए.
  4. एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी. 
  5. अगर स्लिप नहीं निकली हो तो मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल्स दे सकते हैं. 
  6. एप्लीकेशन के जरिए जब आप बैंक को सारा ब्यौरा दे देंगे तो आपको हाथों-हाथ उस कीमत के दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे. 

हर बैंक को कटे-फटे या गंदे नोट बदलने के निर्देश 

RBI ने अप्रैल 2017 की अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट को बदलेंगे. इसके अलावा आरबीआई समय-समय पर इन कटे-फटे नोटों को लेकर सर्कुलर भी जारी करता रहता है. फिलहाल की बात करें, तो रिजर्व बैंक टीवी एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए भी लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है.  

एक व्यक्ति कितने नोट बदल सकता है 

  • RBI सर्कुलर के अनुसार कटे-फटे नोटों को आरबीआई इश्यू ऑफिस में बदला जा सकता है. 
  • पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों में या प्राइवेट सेक्टर की चेस्ट ब्रांच में ये नोट बदले जा सकते हैं. 
  • कटे-फटे या सड़े-गले नोट हैं और उनका नंबर पैनल ठीक है, तो 10 रुपये से ज्यादा वैल्यू के नोट बदले जा सकते हैं. 
  • एक व्‍यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है. 
  • एक बार में अधिकतम 5,000 रुपये से कम नोट बदले जा सकते हैं. 

किस तरह के नोट बदले नहीं जा सकते 

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. वहीं, अगर नियम के मुताबिक अगर कोई भी बैंक आपके कटे-फटे नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो फिर आप इसकी शिकायत सीधे केंद्रीय बैंक से कर सकते हैं.    

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