Pan Card: पैन कार्ड रद्द हो गया है तो परेशान नहीं हों, फिर से एक्टिवेट करने का आसान है तरीका
पैन कार्ड मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा बेहद जरूरी दस्तावेज है. 30 जून तक 11 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए जाने की वजह से रद्द किए गए हैं. रद्द पैन का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है.
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पैन कार्ड रद्द होने से मनी ट्रांजैक्शन समेत कई तरह के वित्तीय संबंधी कार्यों में मुश्किल आएगी.
आपकी वित्तीय निगरानी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए आयकर विभाग पैन कार्ड जारी करता है. पैन कार्ड इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है और मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा बेहद जरूरी दस्तावेज है. आयकर विभाग पैन नबंर के जरिए लेनदेन को ट्रैक कर सकती है. 30 जून तक 11 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए जाने की वजह से रद्द किए गए हैं. यानी अब इन पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. रद्द पैन का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार 1 जुलाई के बाद भी जिन पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है उन्हें रद्द करने का फैसला लिया गया है. इसके कारण 11.5 करोड़ पैन को रद्द कर दिया गया है. पैन कार्ड रद्द होने से मनी ट्रांजैक्शन समेत कई तरह के वित्तीय संबंधी कार्यों में मुश्किल आएगी. अगर आप पैन कार्ड को एक्टिव करना चाहते हैं तो यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका बताया गया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं.
पैन एक्टिवेट करने का ऑनलाइन तरीका
पैन को एक्टिवेट करने के लिए आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
इसके बाद ‘e-Pay Tax’ ऑप्शन पर क्लिक करें
अब पैन कार्ड से जुड़ी मांगी गई डिटेल्स को दर्ज करें.
इसके बाद CHALLAN NO./ITNS 280 पर जाकर फीस का भुगतान करें.
अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके कॉलम में एड्रेस लिखें.
इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Proceed ऑप्शन पर क्लिक करें.
यह प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन बाद आपका पैन फिर से एक्टिव हो जाएगा.