UP News: यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, इस योजना के तहत मिलेगी एक लाख रुपये की सब्सिडी, यहां करें Apply

UP News: यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, इस योजना के तहत मिलेगी एक लाख रुपये की सब्सिडी, यहां करें Apply

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. किसान का वार्षिक कमाई 1.5 लाख रुपये या इससे कम होना चाहिए.

चित्रकूट जिले में चार ट्रैक्टर व आठ पावर ट्रिलर का वितरण का लक्ष्य तय किया है.चित्रकूट जिले में चार ट्रैक्टर व आठ पावर ट्रिलर का वितरण का लक्ष्य तय किया है.
नवीन लाल सूरी
  • Lucknow,
  • Nov 16, 2023,
  • Updated Nov 16, 2023, 2:23 PM IST

UP News: केंद्र और यूपी सरकार किसानों को हर मोर्च पर सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. अधिकांश किसान खेती के हर उपकरण को खरीदना चाहते हैं. लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के चलते नहीं खरीद पाते हैं. ऐसे में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम के तहत उद्यान विभाग की तरफ से ट्रैक्टर व पावर ट्रिलर वितरण की योजना संचालित की है. इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों को चिन्हित किया गया है और इन जिलों के किसान इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं.

इसी कड़ी में चित्रकूट की जिला उद्यान अधिकारी प्रतिभा पांडेय ने किसान तक से खास बीतचीत में बताया कि 20 हॉर्स पावर के चार ट्रैक्टर वितरित करने का लक्ष्य मिला है. इसमें लाभार्थी को एक लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा. इसी तरह 8 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पावर) से कम के तीन पावर ट्रिलर व इससे ऊपर के पांच पावर ट्रिलर वितरण का लक्ष्य हैं. उन्होंने बताया कि इसमें क्रमश: 50 हजार व 75 हजार रुपये का अनुदान तय है.जिला उद्यान अधिकारी ने आगे बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन के लिए www.uphorticulture.in पर आवेदन कर सकते है. जबकि एक प्रार्थना पत्र जिला उद्यान कार्यालय में भेज सकते हैं. वहीं प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थियों का चयन होगा.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की भी शुरुआत की हुई है. इस योजना में किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है. इस योजना का आर्थिक रूप से कमोजर और छोटे किसान फायदा उठा सकते हैं. इस योजना के तहत राज्य सरकारें किसानों से एप्लीकेशन मांगती है. किसान चाहें तो केंद्र या फिर राज्य सरकार की मदद से ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेकर आधे दाम में इसे खरीद सकते हैं.

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इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. किसान का वार्षिक कमाई 1.5 लाख रुपये या इससे कम होना चाहिए. बैंक अकाउंट और पैन लिंक होना चाहिए. जिस किसान को ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना है, उसके पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए.

 

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