कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक बार फिर से देशभर के किसानों से पीएम किसान मान धन योजना से जुड़ने की अपील की है. करीब 10 दिन पहले मंत्रालय की ओर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी साझा की गई थी. पीएम किसान मानधन योजना एक पेंशन योजना है, जिसमें पहले एक निश्चित रकम निवेश करनी होती है और फिर 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर तय रकम पेंशन के रूप में मिलती है. युवा किसान 55 रुपये मासिक जमा कर सकते हैं, तय उम्रसीमा पूरी करने के बाद उन्हें 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पीएम किसान मानधन योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित स्कीम है. इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान निवेश योगदान करके नामांकन करा सकते हैं. योजना के अनुसार 60 साल की आयु के पश्चात किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है. किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा. योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर जमा की जाने वाली राशि तय होगी. नामांकित किसान जितनी मासिक रकम जमा करेंगे उतनी ही राशि केन्द्र सरकार भी उनके खाते में जमा करेगी.
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ पति और पत्नी अलग-अलग भी ले सकते हैं. भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है. एलआईसी किसानों की पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है. पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को किसान सीधे पीएम किसान मानधन पेंशन योजना में योगदान राशि के रूप में जमा करा सकते हैं.
पीएम किसान मानधन योजना के लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी योजना में योगदान राशि जमा करके योजना को जारी रख सकती है और खुद पेंशन का लाभ पा सकती है. यदि पति, पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें ब्याज सहित कुल योगदान राशि लौटा दी जाएगी. ऐसी स्थिति में बचत खाते पर लागू ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा. अगर लाभार्थी 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को बंद करना चाहते हैं तो एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि लाभार्थियों को लौटा देगी.