केंद्र सरकार किसानों और खेतिहर मजदूरों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पीएम किसान मानधन योजना लाई है. योजना के तहत तय रकम मासिक जमा की जाती है और 60 साल की उम्र पूरी होने पर जमा राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में बाकी जीवनभर के लिए मिलती है. योजना के लिए लाभार्थियों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 18 से 40 वर्ष के बीच आयुवर्ग के किसान योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या 24 लाख के पार पहुंच गई है.
किसान परिवारों की जीवनशैली को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 2019 को पीएम किसान मानधन योजना की शुरूआत की थी. पीएम किसान मानधन एक अंशदायी योजना है. छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके योजना का सदस्य बन सकते हैं. मतलब योजना का लाभ लेने के लिए किसान को मासिक किस्त जमा करनी होगी, जो 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रतिमाह 3,000 रुपये के रूप में मिलेगी. यानी सालाना 36 हजार रुपये मिलेंगे.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक महीने किसानों को 3000 की पेंशन दी जाती है. इस योजना में आवेदनकर्ता की उम्र के मुताबिक निवेश राशि तय की जाती है. 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक किस्त जमा कर सकते हैं. बता दें कि जितनी राशि किसान मासिक जमा करेंगे उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उनके खाते में जमा करती है. यदि किसान 200 रुपये मासिक जमा करता है तो उसके खाते में केंद्र का हिस्सा मिलाकर 400 रुपये मासिक जमा होते हैं.