Explainer: क्या है हिट एंड रन का नया प्रावधान जिस पर ट्रक चालकों में उबाल है, पूरा मामला जानिए

Explainer: क्या है हिट एंड रन का नया प्रावधान जिस पर ट्रक चालकों में उबाल है, पूरा मामला जानिए

देश के हर हिस्से में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है. इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है. खासकर, पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो सकती है. महाराष्ट्र में इस हड़ताल का भारी असर है. हिट-एंड-रन प्रावधान के तहत मोटर चालकों के लिए निर्धारित सख्त सजा और "कड़े" जुर्माने के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को ट्रक ड्राइवरों ने महाराष्ट्र में कई स्थानों पर 'रास्ता रोको' विरोध प्रदर्शन किया.

Truck Drivers ProtestTruck Drivers Protest
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Jan 02, 2024,
  • Updated Jan 02, 2024, 6:56 PM IST

केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं. इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया है. वहीं पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं. देश के लगभग हर हिस्से में ट्रक हड़ताल जारी है. लगभग हर हिस्से से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हजारों ट्रकों का चक्का जाम हो गया है. ये भी खबर है कि पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है और पंपों में पेट्रोल-डीजल का स्टॉक खत्म होने की आशंका बढ़ गई है. ट्रक ड्राइवरों की मांग है कि सरकार हिट एंड रन केस में बदलाव को वापस ले और ड्राइवरों की सजा पर इतना कड़ा फैसला नहीं लिया जाए.
 
ऐसे में आइए जान लेते हैं कि कानून में क्या बदलाव हुआ है जिससे ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि भारतीय न्याय संहिता(BNS) 106 (द्वितीय) को लेकर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल पर मंगलवार शाम 7 बजे केंद्रीय MHA में उच्च स्तरीय बैठक है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में बैठक हो रही है. इस बैठक में ट्रांसपोर्टर यूनियन भी शामिल होंगे. नार्थ ब्लॉक में बैठक हो रही है. 

क्या है कानून जिसको लेकर बवाल है 

सारा मामला गैर इरादतन हत्या का है. इसी बात को लेकर ट्रक चालक हड़ताल पर गए हैं और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 

•हिट एंड रन मामले में जो प्रावधान बढ़ाया गया है वह सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जरवेशन के तहत लिखा गया है.l 
• सुप्रीम कोर्ट ने एकाधिक मामले में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके जिससे किसी की मौत हो जाती है, वहां से भाग जाते हैं. ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए.l 
• BNS के सब-सेक्शन 106 (1) और सब-सेक्शन 106 (2) से यह स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत की घटना की रिपोर्ट करता है, तो उस पर सब-सेक्शन 106 (2) की जगह सब-सेक्शन 106 (1) के तहत आरोप लगाया जाएगा, जिसमें 0-5 साल तक की सजा है. जबकि सब-सेक्शन 106(2) के तहत 0-10 साल के सजा का प्रावधान है. धारा 106 (1) अभी एक जमानती अपराध है, और धारा 106 (2) को गैर-जमानती है.

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महाराष्ट्र में भारी विरोध

देश के हर हिस्से में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है. इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है. खासकर, पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो सकती है. महाराष्ट्र में इस हड़ताल का भारी असर है. हिट-एंड-रन प्रावधान के तहत मोटर चालकों के लिए निर्धारित सख्त सजा और "कड़े" जुर्माने के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को ट्रक ड्राइवरों ने महाराष्ट्र में कई स्थानों पर 'रास्ता रोको' विरोध प्रदर्शन किया. एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई में, नेरुल में सुबह ट्रक चालकों के एक समूह ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस को मुंबई-बेंगलुरु हाइवे पर जमा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा.

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ट्रक चालकों ने ठाणे जिले के मीरा भयंदर इलाके में मुंबई-अहमदाबाद हाइवे पर ट्रैफिक रोकने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. पथराव में पुलिस का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. 
अधिकारियों ने कहा कि सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी सड़क नाकाबंदी विरोध प्रदर्शन किया गया, नवी मुंबई और अन्य स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है. उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में, टैंकर चालकों ने सोमवार को काम बंद कर दिया और ईंधन डिपो वाले पैनेवाडी गांव में 1,000 से अधिक वाहन खड़े कर दिए.

 

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