पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये का भुगतान करती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लगभग दस करोड़ किसान इसमें नामांकित हैं. इस योजना की परियोजना पहली बार सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी. प्रत्येक पात्र किसान अपने बैंक खाते में वर्ष में तीन बार 2000 रुपये की सहायता प्राप्त कर सकता है.
अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करना चाहिए. इसके लिए आपको पहले पात्रता मानदंड की जांच करनी होगी, लाभों से अवगत होना होगा, आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा और एक किसान के रूप में पोर्टल पर अपना नया पंजीकरण करना होगा. ऐसे में आइए जानते हैं 8 स्टेप्स में इस योजना के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन.
8 आसान स्टेप्स में करें रजिस्ट्रेशन
- आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं
- न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें
- जारी रखने के लिए अपनी भाषा चुनें
- अब यदि आप शहरी क्षेत्र के किसान हैं तो शहरी का विकल्प चुनें और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं तो ग्रामीण किसान पंजीकरण का विकल्प चुनें
- अपना आधार नंबर, फोन नंबर और राज्य चुनें
- अपनी जमीन का विवरण भरें
- भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड करें और सेव करें
- कैप्चा कोड डालने के बाद Get OTP पर जाएं और सबमिट करें
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क्या है पीएम किसान योजना की पात्रता
- पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सटीक पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा. यहां प्रमुख मानदंड दिए गए हैं
- केवल वे किसान ही इस योजना के लिए पात्र हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि है. किरायेदार किसान और जो लोग दूसरों के जमीन पर खेती करते हैं वे इसके पात्र नहीं हैं.
- 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. इस योजना का लक्ष्य सबसे जरूरतमंद किसानों को लक्षित करना और उन्हें भारी वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
- पीएम किसान योजना समावेशी है और इसमें अन्य सभी श्रेणियों के किसानों को शामिल किया गया है. खेती की गतिविधियों में लगे परिवारों के अलावा व्यक्तिगत किसान भी इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.
- आयु के आधार पर कोई बहिष्करण नहीं: कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विपरीत, पीएम किसान योजना में पात्रता के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है. इस योजना के तहत हर उम्र के किसानों को आर्थिक मदद मिल सकती है.