क्या 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए भरना पड़ेगा फॉर्म ? SBI ने दिया ये जवाब

क्या 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए भरना पड़ेगा फॉर्म ? SBI ने दिया ये जवाब

RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया. इस बीच सोशल मीडिया में यह खबर प्रसारित की जा रही थी कि 2000 रुपये के नोट को बदलते समय लोगों को आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र के साथ एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा. इस पर अब SBI ने स्पष्टीकरण दिया है.

Rs 2000 Note बदलने के नियम
क‍िसान तक
  • Noida ,
  • May 21, 2023,
  • Updated May 21, 2023, 4:33 PM IST

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया. यानी अब 2000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट ग्राहकों को देना बंद कर दें. हालांकि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. अब आपके भी मन में भी कई सवाल होंगे, जैसे- 2000 रुपये के नोट का क्या होगा? 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के नियम क्या हैं? जिनका जवाब आपको चाहिए. इसी बीच एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. अब इस खबर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खंडन किया है. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला-

सोशल मीडिया में यह खबर भी प्रसारित की जा रही थी कि नोटों के आदान-प्रदान के समय लोगों को आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र के साथ एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा. जिस पर अब भारतीय स्टेट बैंक ने स्पष्टीकरण दिया है. 

नोटों को बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं 

दरअसल, एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ने रविवार को कहा कि ग्राहक अपने 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को बिना किसी मांग पर्ची के शाखाओं में 20,000 रुपये तक बदल सकते हैं. साथ ही, नोटों के आदान-प्रदान करने के दौरान लोगों को कोई भी पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी.

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गौरतलब है कि बैंक का बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं के बीच आया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि नोटों का आदान-प्रदान करने के दौरान लोगों को आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र के साथ एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा.

23 मई से बदल सकेंगे दो हजार के नोट 

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया था और लोगों से इस साल 30 सितंबर तक इन नोटों को अपने खातों में जमा करने या निकटतम बैंक शाखाओं में बदलने के लिए कहा था. वहीं केंद्रीय बैंक ने लोगों से 23 मई से अपने दो हजार रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने के लिए बैंकों से संपर्क करने को कहा है, ताकि बैंकों को प्रक्रिया के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

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गौरतलब है कि लेन-देन और अन्य भुगतानों के लिए 2,000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रहेगा. हालांकि, आरबीआई ने सितंबर के अंत तक वापस लिए गए नोटों को बदलने की सलाह दी है.

2016 में आरबीआई ने किए थे जारी

आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे. रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था. यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपये के जो नोट चलन से हटाए गए थे, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके.
 

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