आपकी वित्तीय निगरानी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए आयकर विभाग पैन कार्ड जारी करता है. पैन कार्ड इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है और मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा बेहद जरूरी दस्तावेज है. आयकर विभाग पैन नबंर के जरिए लेनदेन को ट्रैक कर सकती है. 30 जून तक 11 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए जाने की वजह से रद्द किए गए हैं. यानी अब इन पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. रद्द पैन का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार 1 जुलाई के बाद भी जिन पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है उन्हें रद्द करने का फैसला लिया गया है. इसके कारण 11.5 करोड़ पैन को रद्द कर दिया गया है. पैन कार्ड रद्द होने से मनी ट्रांजैक्शन समेत कई तरह के वित्तीय संबंधी कार्यों में मुश्किल आएगी. अगर आप पैन कार्ड को एक्टिव करना चाहते हैं तो यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका बताया गया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं.
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