Aadhaar New Rules: आधार नियमों में बदलाव, नया आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए अब ये करना होगा काम 

Aadhaar New Rules: आधार नियमों में बदलाव, नया आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए अब ये करना होगा काम 

नया आधार बनवाने या पुराने आधार को अपडेट कराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. आधार प्राधिकरण (UIDAI) ने नए फॉर्म जारी कर दिए हैं. इन फॉर्म के जरिए आधार अपडेट या नामांकन सुविधा आसान की गई है.

आधार नियमों में बदलावआधार नियमों में बदलाव
रिजवान नूर खान
  • New Delhi,
  • Jan 18, 2024,
  • Updated Jan 18, 2024, 4:35 PM IST

नया आधार बनवाने या पुराने आधार को अपडेट कराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नियमों में संशोधन के लिए सर्कुलर जारी किया है. नए बदलाव के तहत आधार के लिए नामांकन और इसे अपडेट करने के लिए नए फॉर्म जारी किए गए हैं. इन फॉर्म के जरिए आधार अपडेट करना या नामांकन और भी आसान हो जाएगा. भारतीय नागरिकों या एनआरआई लोगों के लिए अलग-अलग फॉर्म जारी किए गए हैं. 

आधार केंद्र पर जाने की जरूरत खत्म होगी 

नए नियमों के तहत नामांकन केंद्रों पर जाकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में जानकारी अपडेट करने के दो तरीके वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं. पुराने नियम केवल ऑनलाइन मोड में एड्रेस को अपडेट करने की सुविधा देते हैं. जबकि, अन्य डिटेल्स अपडेट के लिए आधार धारक को नामांकन केंद्र पर जाना आवश्यक था. नए नियमों में ऐसे किसी भी तरह के प्रतिबंध का जिक्र नहीं है.

आधार नामांकन के लिए फॉर्म

आधार प्राधिकरण ने 16 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा है कि आधार अपडेट करने या नामांकन के लिए पुराने फॉर्म को बदल दिया गया है. प्राधिकरण ने 1 से लेकर 9 नंबर तक फॉर्म जारी किए हैं. 

  • नए नियमों के तहत यदि व्यक्ति की जन्मतिथि का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है तो केवल अनुमानित जन्म का वर्ष ही आधार कार्ड पर प्रिंट किया जाएगा. यदि कोई चाहता है कि आधार कार्ड पर पूरी जन्मतिथि प्रिंट हो तो उसे इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण देना होगा. 
  • आधार नामांकन या डिटेल्स अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जरूरी होगा या परिवार के मुखिया (HoF) के जरिए वेरीफाई किया जा सकेगा. यदि बाद वाले तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तो HoF को अपनी आधार डिटेल्स उपलब्ध करानी होगी और फॉर्म 1 पर हस्ताक्षर करना होगा. जबकि, NRI को आधार में एक ईमेल आईडी देनी होगी. यदि एनआरआई भारतीय के बाहर का मोबाइल नंबर देता है तो फॉर्म 1 दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर कोई एसएमएस, टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा. एनआरआई के लिए केवल वैध भारतीय पासपोर्ट ही पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार है.

1 से 9 तक फॉर्म 

  1. फॉर्म 1 का उपयोग आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय निवासी और एनआरआई जो भारत में पते का प्रमाण रखते हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे. 
  2. फॉर्म 2 जिन एनआरआई के पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण है उनके लिए नामांकन और अपडेट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
  3. फॉर्म 3 का इस्तेमाल 5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो भारतीय निवासी या भारतीय पते वाले एनआरआई हैं नामांकन के लिए किया जाना है.
  4. फॉर्म 4 का उपयोग भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए किया जाएगा. 
  5. फॉर्म 5 का इस्तेमाल 5 वर्ष से कम आयु के भारतीय निवासी या भारतीय पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए आधार नामांकन या अपडेट के लिए किया जाएगा. 
  6. फॉर्म 6 का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु के भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए किया जाएगा. 
  7. फॉर्म 7 का इस्तेमाल 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासी या विदेशी को करना होगा. इस कैटेगरी के लिए विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैलिड लॉन्गटर्म वीजा, भारतीय वीजा डिटेल्स जरूर होंगी. ईमेल आईडी अनिवार्य होगी.
  8. फॉर्म 8 का इस्तेमाल 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिक के लिए किया जाएगा. 
  9. फॉर्म 9 का इस्तेमाल 18 वर्ष की आयु वालों के लिए और आधार संख्या को रद्द करने के लिए भी फॉर्म 9 इस्तेमाल करना होगा. 

यूआईडीएआई वेबसाइट या आधार केंद्र पर मिलेंगे फॉर्म  

आधार प्राधिकरण ने कहा है कि आधार धारक आधार नंबर बनने की तारीख से 10 साल पूरे होने पर डॉक्यूमेंट या डिटेल्स अपडेट कर सकता है. आधार नंबर का अपडेट यूआईडीएआई की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर दिए गए ऑनलाइन फॉर्म या नामांकन केंद्र पर फॉर्म जमा भरके किया जा सकता है. यूआईडीएआई अपनी वेबसाइट पर लोगों से आधार अपडेट करने का आग्रह करते हुए अभियान चला रहा है. 
 

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