बाइक नहीं सुधारने पर कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना, ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर हुई तेज सुनवाई 

बाइक नहीं सुधारने पर कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना, ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर हुई तेज सुनवाई 

केंद्र सरकार ने ई-दाखिल सुविधा को आज 27 नवंबर से सभी राज्यों में लागू कर दिया है. इसके साथ ही खाद्य पदार्थों और राशन वितरण संबंधी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा और तेज निपटान किया जाएगा. इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को राशन आपूर्ति गड़बड़ियों की शिकायतें लंबित नहीं रहेंगी. 

ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज फूड प्रोडक्ट और राशन आपूर्ति से लेकर 38 हजार से अधिक मामलों को निपटाया जा चुका है.ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज फूड प्रोडक्ट और राशन आपूर्ति से लेकर 38 हजार से अधिक मामलों को निपटाया जा चुका है.
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Nov 27, 2024,
  • Updated Nov 27, 2024, 5:20 PM IST

मध्य प्रदेश के संबलपुर में मोटरसाइकिल में आई खराबी नहीं सुधारने पर ई-दाखिल पोर्टल के जरिए दर्ज की गई शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह तेज कार्रवाई ई-दाखिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की वजह से हुई है, इस पोर्टल को आज 22 नवंबर से पूरे देश में लागू कर दिया गया है. ऐसे ही ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज फूड प्रोडक्ट और राशन आपूर्ति से लेकर 38 हजार से अधिक मामलों को निपटाया जा चुका है. 

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-दाखिल की शुरुआत हो गई है. बता दें कि बाकी राज्यों में इस सुविधा को पहले ही लागू किया जा चुका है. ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में एक गेमचेंजर है. 

ई-दाखिल पर दर्ज शिकायत पर फैसले

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के तुरंत निपटान के कुछ उदाहरण बताए गए हैं. जिनमें मोटरसाइल का मामला भी शामिल है. मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश के संबलपुर जिला आयोग ने 8 जनवरी 2024 को हीरो इलेक्ट्रिक अटरिया में खराबी के चलते शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये दिए गए. 

इसी तरह ई-दाखिल पोर्टल के जरिए दर्ज एक और मामले में अंडमान जिला आयोग ने 19 अप्रैल 2022 को दायर एक मामले के बाद 1 सितंबर 2022 को फैसला सुनाया, जिसमें एक शिकायतकर्ता से UPI लेनदेन विफल होने के कारण ईंधन के लिए दो बार शुल्क लिया गया था, जिसमें 6 फीसदी ब्याज के साथ 3980 रुपये और मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया गया.

फिजिकली मौजूद नहीं होना पड़ेगा

उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली नई और उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 को अधिसूचित और लागू किया गया था. ई-दाखिल एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम से संपर्क करने का सुविधाजनक तरीका देता है. इससे उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती है. 

पोर्टल पर कैसे दर्ज करें शिकायत 

पोर्टल एक सहज और आसान से नेविगेट करने वाला इंटरफेस देता है, जिससे उपभोक्ता कम से कम प्रयास के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने से लेकर उनकी स्थिति को ट्रैक करने तक ई-दाखिल मामलों को दर्ज करने के संबंध में कागज रहित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है. कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी या रजिस्टर्ड ईमेल पर मिले लिंक के जरिए ई-दाखिल प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर सकता है. फिर वे शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. 

फूड प्रोडक्ट शिकायतों का निपटारा तुरंत होगा  

केंद्र सरकार ने ई-दाखिल सुविधा को आज 27 नवंबर से सभी राज्यों में लागू कर दिया है. इसके साथ ही खाद्य पदार्थों और राशन वितरण संबंधी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा और तेज निपटान किया जाएगा. इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को राशन आपूर्ति गड़बड़ियों की शिकायतें लंबित नहीं रहेंगी. वर्तमान में ई-दाखिल पोर्टल पर 2,81,024 से अधिक यूजर रजिस्टर्ड हैं. इसके अलावा 1,98,725 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 38,453 का निपटारा किया जा चुका है. 

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