मक्का किसान 1 रुपये में फसल बीमा कराएं, जानिए नुकसान होने पर कितनी मुआवजा राशि मिलेगी

मक्का किसान 1 रुपये में फसल बीमा कराएं, जानिए नुकसान होने पर कितनी मुआवजा राशि मिलेगी

झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए बिरसा पीएम फसल बीमा योजना के तहत लाभ दे रही है. राज्य सरकार के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

मक्का किसान केवल 1 रुपये की टोकन मनी देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. मक्का किसान केवल 1 रुपये की टोकन मनी देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं.
रिजवान नूर खान
  • New Delhi,
  • Aug 29, 2024,
  • Updated Aug 29, 2024, 2:31 PM IST

फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें फसल बीमा योजना चला रही हैं. इसी कड़ी में झारखंड सरकार बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन कर रही है. योजना के तहत मक्का किसान केवल 1 रुपये की टोकन मनी देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. अगर 1 हेक्टेयर खेत में मक्का फसल बर्बाद होती है तो किसान को 61 हजार रुपये बतौर नुकसान भरपाई के लिए मिलेंगे. योजना का फायदा झारखंड के 19 लाख से अधिक किसान उठा सकते हैं.  

केंद्र सरकार पीएम फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को 31 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है. इसी क्रम में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए बिरसा पीएम फसल बीमा योजना के तहत लाभ दे रही है. राज्य सरकार के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

मक्का के साथ धान किसान भी लाभ उठाएं 

केंद्र और राज्य सरकार से अधिकृत बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने झारखंड के किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 के लिए केवल 1 रुपये टोकन प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. यह सबसे कम प्रीमियम राशि झारखंड के किसानों के लिए है. योजना के तहत मक्का और धान किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है. झारखंड के 19 लाख से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकते हैं.

किसान कैसे कराएं फसल का बीमा 

अधिकृत बीमा एजेंसी ने झारखंड के किसानों से कहा है कि वह अपनी फसल का बीमा कराने के लिए नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक ब्रांच जाकर 31  अगस्त 2024 तक खरीफ फसल का बीमा करा कर योजना का लाभ उठायें. किसानों को कुछ डाक्यूमेंट की जरूरत होगी, जिसमें जमीन की रसीद, बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड, फसल बुवाई से संबंधित स्व-घोषणा पत्र, बटाई खेती करने वालों को बंटाई पत्र देना होगा. 

बीमा प्रीमियम और क्लेम अमाउंट कैलकुलेशन 

बिरसा पीएम फसल बीमा योजना के अनुसार झारखंड के किसानों को दो फसलों मक्का और धान के लिए बीमा कराने का मौका दिया गया है. ऐसे में अगर कोई किसान 1 हेक्टेयर मक्का फसल का बीमा कराता है तो उसे प्रीमियम टोकेन के रूप में सम इंश्योर्ड रकम का 2 फीसदी देना है यानी नुकसान के वक्त जो रकम उसे मिलनी होगी उसका 2 फीसदी हिस्सा प्रीमियम के रूप में पहले चुकाना होगा. यहां ध्यान दें कि 1 रुपये किसान से लिया जा रहा है, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी. 

पीएम फसल बीमा योजना के अनुसार मक्का की 1 हेक्टेयर फसल के लिए बजाज आलियांज ने सम इंश्योर्ड राशि 61,322 रखी है. इसका 12 फीसदी प्रीमियम है, जिसमें से 2 फीसदी प्रीमियम यानी 1226 रुपये किसान को देने होते हैं और शेष 10 फीसदी यानी 4905 रुपये सरकार देती है. फसल के नुकसान की स्थिति में किसान को 61,322 रुपये का क्लेम मिलेगा. हालांकि, यह राशि नुकसान मूल्यांकन के अनुसार कम भी हो सकती है. 

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