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अदरक, हल्दी और ओल की खेती में कमाई का सुनहरा मौका, ये राज्य सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी

अदरक, हल्दी और ओल की खेती में कमाई का सुनहरा मौका, ये राज्य सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी

बिहार कृषि विभाग की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, एकीकृत उद्यान विकास योजना अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल अभियान के तहत राज्य के किसानों को ओल और अदरक की खेती करने के लिए सरकार 50 फीसदी की सब्सिडी दे रही है. किसान इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं.

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अदरक, हल्दी और ओल की खेती में कमाई का सुनहरा मौका अदरक, हल्दी और ओल की खेती में कमाई का सुनहरा मौका

बेहतर आय के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है. इसके लिए सरकार की ओर से आए दिन नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं. इसी प्रकार बिहार सरकार किसानों के लिए एकीकृत उद्यान विकास योजना अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल अभियान में ओल, हल्दी और अदरक की खेती को बढ़ावा दे रही है. इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कंद वाली और मसाले वाली फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा. वहीं इस योजना के तहत किसानों को ओल, हल्दी और अदरक वाली फसल को लगाने के लिए बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है.

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस फसल एकीकृत उद्यान विकास योजना के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल अभियान के तहत राज्य के 12 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार कृषि विभाग की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, एकीकृत उद्यान विकास योजना अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल अभियान के तहत राज्य के किसानों को ओल और अदरक की खेती करने के लिए सरकार 50 फीसदी की सब्सिडी दे रही है. इसके साथ ही हल्दी की खेती करने पर 40 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. ओल की इकाई लागत 82 हजार रुपये का 50 फीसदी यानी 41 हजार रुपये दिया जाएगा. इसके अलावा हल्दी की इकाई लागत 2 लाख 23 हजार रुपये पर 40 फीसदी यानी 1 लाख 13 हजार रुपये दिया जा रहा है. साथ ही अदरक की इकाई लागत 76 हजार रुपये पर 50 फीसदी यानी 38 हजार रुपये दिया जाएगा. वहीं, इसमें किसानों को कम से कम 0.5 एकड़ से लेकर 04 एकड़ तक में खेती करने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

बिहार के 12 जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें अररिया, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, मधेपूरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सीवान, सुपौल और सारण जिला शामिल हैं. इन जिलों के किसान, हल्दी, अदरक और ओल की खेती करने के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

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जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

  • किसानों को सबसे पहले बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए Online Portal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • वहां पर आपको एकीकृत उद्यान विकास योजना अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल अभियान के आवेदन का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने नए पेज पर कुछ नियम और शर्तें आएंगी.
  • आपको इन नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जानकारी से सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऐसा करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा.
  • अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा.

जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

यदि आप बिहार के इन 12 जिलों के निवासी हैं तो और आप हल्दी, अदरक और ओल की खेती करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक पर विजिट कर सकते हैं. वहीं इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं.