आज महाराष्ट्र और झांरखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं
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ऐसे में सवाल आता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव जीतते ही पार्टी बदले तो क्या होगा
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इसके लिए संविधान में एक दल-बदल विरोधी कानून या एंटी-डिफेक्शन लॉ होता है
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इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधि अगर पार्टी बदलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है
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कुछ प्रतिनिधि किसी पार्टी के टिकट पर जीतकर आते हैं और दूसरे दल में चाल जाते हैं
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ऐसे मामले में पार्टी बदलने वाले उम्मीदवार को कानून के तहत सीट गंवानी पड़ सकती है
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लेकिन अगर उस नेता के साथ उस पार्टी के एक तिहाई विधायक या सांसद भी साथ में दल बदलें तो...
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फिर वे सभी सांसद और विधायक दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई से बच सकते हैं
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लेकिन अगर अकेला एक ही कैंडिडेट पार्टी छोड़ता है तो उसे दल से निकालकर उस सीट पर दोबारा चुनाव होगा
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नोट: ये खबर केवल सामान्य जानकारी पर आधारित है