बुधवार रात GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं
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GST के 18 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को हटा दिया है अब 05, 12 और 40 फीसदी टैक्स स्लैब ही बचा है
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आइए जान लेते हैं कि इस बदलाव के बाद किसानों के लिए किन चीजों में कटौती की गई है
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ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पार्ट्स को 18 फीसदी जीएसटी वाले स्लैब से 05 फीसदी स्लैब में लाया गया है
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ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी मॉडर्न सिंचाई तकनीक को 12 फीसदी से 05 फीसदी के दायरे में लाया गया है
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जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी 12 फीसदी जीएसटी हटाकर 05 फीसदी स्लैब लागू किया गया है
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फल-सब्जी और फूड प्रोसेसिंग को 12 फीसदी टैक्स से 05 फीसदी टैक्स के दायरे में लाया गया है
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मिल्क प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को 12 फीसदी स्लैब से निकाल कर 05 फीसदी स्लैब के दायरे में ला दिया है
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सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो जाएगा
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नोट: ये खबर केवल सामान्य जानकारी पर आधारित है