अगर MRP से ज्यादा पर मिले सामान तो कहां और कैसे करें शिकायत? जानें

09 July 2024

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दुकानों पर बिकने वाली हर एक पैकेज्ड चीज का एक अधिकतम दाम फिक्स होता है

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इस अधिकतम दाम को ही MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइज कहते हैं

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लेकिन कई दुकानदार MRP से ज्यादा दाम पर भी सामान बेचते हैं, जो कि गैरकानूनी है

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इसलिए इसकी कहां और कैसे शिकायत करनी है, ये भी जान लीजिए

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इसकी ऑनलाइन शिकायत के लिए https://consumerhelpline.gov.in/ पर जा सकते हैं

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ग्राहक उपभोक्ता फोरम के टोल-फ़्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं

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इसके साथ ही एक दूसरे नंबर 14404 पर भी कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं

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आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऐप से भी शिकायत कर सकते हैं

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व्हाट्सऐप करने के लिए 8800001915 पर भी शिकायत कर सकते हैं

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नोट: खबर केवल सामान्य जानकारी पर आधारित है...