प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खाद्य फसलों को कवर किया जाता है
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लेकिन अगर आपको अपनी फसल का बीमा क्लेम नहीं मिला है तो जानिए क्या करें
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किसान को 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना बीमा कंपनी को देनी होती है
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किसान क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी के ऐप के माध्यम से भी अपनी बर्बाद हुई फसल की जानकारी दे सकते हैं
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लेकिन कुछ किसानों को कुछ कारणों की वजह से फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलता है
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इसके लिए आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा
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14447 - इस नंबर पर फोन करने किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
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इस नंबर पर फोन करके आप अपनी समस्या की पूरी जानकारी दे सकते हैं
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शिकायत के बाद किसान को एक टिकट आईडी मिलेगी, जिसपर शिकायत का फॉलोअप मिलेगा
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नोट- यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है