पूरे देश के किसानों के लिए खेती के बाद पशुपालन ही आय का जरिया है
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लेकिन अब पशुपालन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा और सालाना पैसा भी देना होगा
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दरअसल, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में ये नियम लागू होने वाला है
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गोरखपुर नगर निगम की एक मीटिंग में इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई
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इसके तहत जल्द ही किसानों को गाय-भैंस पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा
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ये भी बता दें कि हर साल लाइसेंस रिन्यू भी कराना होगा, वरना 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा
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नियम के मुताबिक, किसानों को प्रति पशु सालाना फीस भी देनी होगी
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गोरखपुर के पशुपालकों को इसके लिए आवेदन कर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा
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गाय के लिए 500 रुपये और भैंस के लिए 1000 रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में देना होगा
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जल्दी ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे
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नोट: ये खबर केवल सामान्य जानकारी पर आधारित है